पत्नी की हत्या में पति दोषी करार
मुजफ्फरनगर। अदालत ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति को दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। सजा 25 फरवरी को सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार बुढ़ाना कोतवाली पर बागपत जिले के बिनौली थाना क्षेत्र के गांव आरिफपुर खेड़ी के जय भगवान पुत्र साहब सिंह ने 22 मार्च 2014 को यह मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबिस्ता आकिल की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या- 4 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनोद बालियान ने कोर्ट में इस गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए मृतका रीता के पति विकास को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे जेल भेज दिया। सजा 25 फरवरी को सुनाई जाएगी। मुकदमे के सह अभियुक्त ससुर राजवीर, सास सुरेश बाला और भांजी शिवानी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।