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दुष्कर्मी को दस वर्ष का कारावास

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दुष्कर्मी को दस वर्ष का कारावास
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार खतौली कोतवाली पर क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया था कि 12 दिसंबर 2011 को वह अपने गांव से दवाई लेने खतौली जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त सनोज पुत्र महेंद्र निवासी निलोहा थाना मवाना, जनपद मेरठ मिला और बात करने के बहाने उसे रोका। बेहोश कर गाड़ी में डालकर ले गया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 में हुई। एडीजीसी रीतू चौधरी और राजीव कुमार राठी ने कोर्ट में पांच गवाह और सबूत पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त सनोज को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए धारा 376 के तहत दस वर्ष कारावास व दस हजार रुपया जुर्माना, धारा 506 के तहत दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 342 में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाई है।
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