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गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को 10 साल का कारावास

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मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6 अशोक कुमार ने हत्या के मामले में एक दोषी को 10 साल का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जोगेंद्र गोयल ने बताया अदालत ने प्रिंस सिंह सरदार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। जून 2020 को वादी राजकुमार उर्फं राजू ने थाना कोतवाली में भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने बताया था कि वह अपने भाई सहेंद्र और सतीश के साथ भैरव मंदिर वाली गली में अपनी दुकान पर खड़ा थे। उसी वक्त शहर के मोती महल निवासी प्रिंस सिंह सरदार वहां आया और गाली गलौज करने लगा। सतीश द्वारा गाली का विरोध किया तो प्रिंस ने अपनी कृपाण निकाल कर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। कई बार वादी के भाई पर कृपाण से वार किए गए। जिसमें गंभीर रूप से घायल सतीश की मेरठ में मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में छह गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने सुनवाई के बाद प्रिंस सिंह सरदार को आईपीसी की धारा 304 का दोषी मानते हुए सजा से दंडित किया।
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