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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल का कठोर करावास

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मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास के साथ उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना मूंढापांडे में 29 अप्रेल 2012 को प्रभारी निरीक्षक प्रकाश चंद्र यादव ने मुकदमा दर्ज खाईखेड़ा निवासी बाबू के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी बाबू गैंग बना कर लोगों से अनैतिक लाभ लेने के लिए उन्हें डराता धमकाता है और समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे पांच शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई। अदालत ने आरोपी बाबू को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने अदालत में पक्ष रखा।
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