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नकली शराब बनाने के दोषी को दो साल का कारावास

सार

कटघर थाने में 18 मार्च 2020 को दरोगा पवन कुमार शर्मा ने पंडित नगला आंबेडकर नगर निवासी मुन्ना के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें दरोगा ने बताया था कि मुन्ना अपने घर में यूरिया और केमिकल से शराब बनाते हुए पकड़ा गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नाहर सिंह त्यागी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुन्ना को नकली शराब बनाने का दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा के साथ बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मुरादाबाद। नकली शराब बनाने के अपराध में दोषी को अदालत ने दस साल के कारावास के साथ उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कटघर थाने में 18 मार्च 2020 को दरोगा पवन कुमार शर्मा ने पंडित नगला आंबेडकर नगर निवासी मुन्ना के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें दरोगा ने बताया था कि मुन्ना अपने घर में यूरिया और केमिकल से शराब बनाते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या नौ रघुवर सिंह की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नाहर सिंह त्यागी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुन्ना को नकली शराब बनाने का दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा के साथ बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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