मुरादाबाद। अवैध शराब बनाने के मामले में अदालत ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। पुलिस की ओर से 16 मार्च 2021 को मैनाठेर थाने में संदलपुर निवासी दानवीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था जिसमें बताया गया कि आरोपी ने अवैध शराब बनाकर उसे बेचने की तैयारी की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-13 चंचल की अदालत में चली। अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी दानवीर को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।