मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अदालत ने दोषी करार दिए गए आरोपी को दो-दो साल के कारावास सजा सुनाई है साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जीआरपी थाने में 2 फरवरी 2022 को तत्कालीन थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने कटघर क्षेत्र के सिंहमन हाजरी निवासी रोहित उर्फ कोबरा और अमरोहा क्षेत्र के वदावाला बम्बूगढ़ में रहने वाले सूरज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। जिन पर आरोप था कि उक्त आरोपी अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करते हैं। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों को अदालत ने दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।संवाद