मुरादाबाद। सात साल के बच्चे से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुलजिम को सात साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना पांच साल पहले मूंढापांडे क्षेत्र में हुई थी।
एक व्यक्ति ने मूंढापांडे में 4 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि सीकमपुर पांडे निवासी उस्मान उसके सात साल के पोते को अपने घर बुला कर ले गया और दुष्कर्म किया था। घर लौटने पर बच्चे ने अपने दादा और परिवार के अन्य लोगों को आपबीती सुनाई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसका मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत में सुना गया। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और भूकन सिंह ने बताया कि इस मामले अदालत ने पीड़ित बच्चे के बयानों को आधार बनाते हुए उस्मान को घटना का दोषी ठहराया और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।