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Moradabad News: जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की सजा

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मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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ठाकुरद्वारा थाने में रतूपुरा निवासी लल्लू सिंह ने 13 मार्च 2022 को ठाकुरद्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा मनोज और उसका दोस्त बिरजू घर में बैठे थे। थोड़ी देर बाद दोनों बिरजू के घर चले गए थे। वहां से बिरजू किसी काम से बाहर गया था और मनोज उसके घर में ही बैठा था। इसी दौरान बिरजू का भाई उदय पाल आ गया और उसने चाकू से मनोज की गर्दन पर हमला कर दिया था। जिसमें मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया था। कुछ देर के बाद बिरजू वापस आया और वह उदय पाल को धक्का देकर हटा दिया था और मनोज को इलाज के लिए अस्पताल ले गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी उदय पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या नौ रघुवर सिंह की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नाहर सिंह त्यागी ने बताया कि पीड़ित मनोज समेत अन्य गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराए। आरोपी मनोज से रंजिश रखता था। अदालत ने आरोपी उदय पाल को पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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