करदाताओं को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि लिंक नहीं कराया तो भविष्य में परेशानी होगी। पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे हालात में दो गुना टीडीएस कट सकता है।
आयकर और जीएसटी के अधिवक्ता गौरव गुप्ता का कहना है कि यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड से दोगुना दर से टीडीएस काटने का नियम है। आयकर रिफंड लेने में निष्क्रिय पैन कार्ड भी काम नहीं आएगा।
यदि टीडीएस काटने वाला या टैक्स एकत्र करने वाला व्यक्ति या संस्थान किसी निष्क्रिय पैन कार्ड पर सामान्य दर से टीडीएस काटता है या टैक्स एकत्र करता है तो उस व्यक्ति या संस्थान को जिस पर टीडीएस काटकर टैक्स सरकार के खाते में जमा करने की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी टीडीएस काटने वाले या टैक्स एकत्र करने वाले व्यक्ति या संस्थान पर आ जाती है।