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Azam Khan: दोषसिद्धि पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी खारिज, उपचुनाव के लिए रास्ता साफ

Thu, 10 Nov 2022 05:00 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

सपा नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। 
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सपा नेता आजम खां - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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नफरती भाषण देने के मामले में लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी को बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अभियोजन को शुक्रवार को आजम खां की अपील पर आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आजम खां की अपील पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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सपा नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने 05 नवंबर को रामपुर विधानसभा पर उप चुनाव कराने का एलान कर दिया था।

उप चुनाव के लिए गजट अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होनी थी। उप चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य भी 10 नवंबर से शुरू होना था। इस बीच सपा नेता आजम खां ने 07 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने सरकार की मंशा और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई हुई। बुधवार को ही आजम खां ने सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
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सुप्रीम ने कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आजम खां की ओर से लोअर कोर्ट की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में जो अपील दाखिल की है उसके स्टे प्रार्थनापत्र पर बृहस्पतिवार (10 नवंबर) को ही सुनवाई कर फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) आलोक दुबे की कोर्ट में आजम खां के स्टे प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के स्टे प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष आजम खां की अपील पर
शुक्रवार को आपत्ति  दाखिल करें।

कोर्ट ने हमारे स्टे प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। अभी हमें आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश की कॉपी अध्ययन करने के बाद ही कोई अगला कदमउठाया जाएगा।
- विनोद शर्मा अधिवक्ता, बचाव पक्ष

लोअर कोर्ट की सजा के आदेश को स्थगित करने लिए आजम खां की ओर से सेशन कोर्ट अर्जी लगाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खां की अर्जी को खारिज कर दी है।
- अमरनाथ तिवारी, अभियोजन अधिकारी

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नफरती भाषण के मुकदमे में कब क्या हुआ

  • 07 अप्रैल 2019 को आजम खां ने मिलक के खाता नगरिया में जनसभा को किया था संबोधित ।
  • 09 अप्रैल 2019 को मिलक कोतवाली में दर्ज हुआ आजम खां के खिलाफ मुकदमा।
  • 17 मार्च 2020 पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के बाद कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र।
  • 17 मार्च 2020 को कोर्ट ने लिया मामले में संज्ञान।
  • 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने आजम खां पर किया आरोप तय।
  • 01 अक्तूबर 2022 को आजम खां ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दर्ज कराए थे अपने बयान।
  • 15 अक्तूबर 2022 को अभियोजन की बहस पूरी।
  • 21 अक्तूबर 2022 को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी।
  • 27 अक्तूबर 2022 को कोर्ट ने आजम खां को तीन माह की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सुनाई सजा।
  • 28-अक्तूबर 2022 को विधानसभा सचिवालय की ओर से आजम खां की सदस्य रद्द कर दी गई।
  • 05 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने का एलान किया
  • 07 नवंबर 2022 को आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की
  • 09 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आजम की दोषसिद्धि पर स्टे के मुद्दे पर सुनवाई का आदेश रामपुर की सेशन कोर्ट को दिया।
  • 10 नवंबर 2022 को सेशन कोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
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