ठाकुरद्वारा। शरीफ नगर में बाजार के स्थान पर अब पुलिस चौकी नहीं बनेगी। ग्राम प्रधान की याचिका पर राज्य सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। शरीफ नगर में पुलिस चौकी स्वीकृत हुई है। इसके लिए लेखपाल ने गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में भूमि होने की जानकारी दी थी। जिसका ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने एसडीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर विरोध किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया था लेकिन प्रशासन ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की जिस पर ग्राम प्रधान अमीना नाजरीन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि बाजार लगने वाले स्थान पर पुलिस चौकी बनाने की कार्रवाई चल रही है जबकि यहां पर पहले से कई वर्ष से साप्ताहिक बाजार लगता है जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है और इससे ग्राम पंचायत को हर वर्ष 18 करीब 18 लख रुपए की आय होती है जो गांव के विकास में खर्च आता है। इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उसे स्थान पर कोई भी पुलिस चौकी बनना प्रस्तावित नहीं है। जिस पर 20 फरवरी को हाई कोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि अब वहां पर पुलिस चौकी नहीं बनेगी। उधर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि अब पुलिस चौकी को शरीफ नगर से करीब एक किमी दूर गांव कुआंखेड़ा खालसा के पास पुलिस चौकी के लिए भूमि की तलाश की जा रही है।