अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। कंपनीबाग, बच्चा पार्क में टहलने जाते समय आसपास मौजूद दुकान से पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट खरीद कर ले जाएंगे तो दुकानदार आपसे सामान की कीमत से अतिरिक्त धनराशि जमा कराएगा। जो अतिरिक्त धनराशि आप उसे अदा करेंगे उतनी कीमत लिखा स्टीकर वह आपकी पानी की बोतल और चिप्स, नमकीन आदि के पैकेट पर चिपका देगा। पार्क में भ्रमण के बाद जब आप दुकानदार को स्टीकर लगी खाली पानी की बोतल या चिप्स का पैकेट जमा करेंगे तो दुकानदार आपकी अतिरिक्त जमा धनराशि वापस कर देगा।
शहर के पार्कों को साफ-सुथरा रखने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन शहर के दोनों पार्कों में यह व्यवस्था शनिवार सुबह से लागू कर रहा है। नगर आयुक्त संजय चौहान ने इस व्यवस्था को लागू करने से पहले निगम के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। शाम को कंपनीबाग और बच्चा पार्क के आसपास के वेंडरों के साथ विस्तृत वार्ता के बाद यह निर्णय लिया है। नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शहर के लोग पार्कों में सुबह शाम टहलने जाते हैं। बच्चा पार्क में शहर के लोग अपने बच्चों को मनोरंजन के उद्देश्य से ले जाते हैं। इस दौरान तमाम लोग अपने साथ पानी की बोतल, चिप्स, नमकीन आदि के पैकेट ले जाते हैं। इनमें से कुछ तो खाली पानी की बोतल डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन अधिकांश लोग वहीं फेेंक देते हैं। जिससे पार्क का पर्यावरण प्रदूषित होता है। जिसका प्रभाव वहां के पेड़-पौधों व भूमि की उर्वराशक्ति पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि पार्क नगर के लोगों के लिए हैं लिहाजा इन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में शहर के लोगों का सहयोग जरूरी है।
उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के मध्य स्थित इन दोनों महत्वपूर्ण पार्कों में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। नगर आयुक्त ने कहा कि दोनों पार्कों के गेट पर तैनात गार्ड चेकिंग कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्क के अंदर ले जाई जा रही कोल्ड ड्रिंग, पानी की बोतल, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट आदि के पैकेट पर अतिरिक्त शुक्ल का स्टीकर चिपका है अथवा नहीं। बिना स्टीकर चिपके खाद्य पदार्थ को अंदर नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लिए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए पार्क घूमने आना वाला व्यक्ति पानी की खाली बोतल व खाली पैकेट आदि संभाल कर रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर आसपास मौजूद वेंडर इसका पालन नहीं करेंगे तो उनसे शमन शुल्क वसूल किया जाएगा। नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त शुल्क का स्टीकर नगर निगम प्रशासन वेंडरों को उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि हाल में लगने वाली प्रदर्शनी के पार्क के निकट दुकान लगाने वाले वेंडरों पर भी लागू होगी।
इस मौके पर अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त दीपशिखा पांडेय, मुख्य अभियंता निर्माण दिनेश सचान, सीकेएन, आरती सिंह, प्रवर्तन दल मुख्य सुरक्षा अधिकारी कर्नल एसके शाही, जोनल सेनेटरी अधिकारी महेश चंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे।