राज्य कर के अपर आयुक्त ग्रेड -1 आरए सेठ ने बताया कि नए वर्ष पर जिले में पार्टियां करने वाले होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को 18 प्रतिशत जीएसटी जमा करना होगा। टैक्स जमा नहीं करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संयुक्त आयुक्त श्रीहरि मिश्रा के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों को इस मामले में होटलों और रेस्टोरेंट की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर नववर्ष पर डांस पार्टियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऑकेजनल बार का लाइसेंस लेने पर भी 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना अनिवार्य होगा।