ठाकुरद्वारा। ग्राम समाज की करोड़ों की ग्राम समाज की भूमि को अवैध रूप से 104 प्रभावशाली लोगों के नाम करने के मामले में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब इसकी सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। इनमें एक विधायक का नाम भी शामिल है। अधिकारियों के आदेश पर तत्कालीन लेखपाल हिमांशु ने राजस्व गांव नंगलिया नारायण में ग्राम समाज की बंजरा के रूप में दर्ज भूमि की अधिकारियों के आदेश पर जांच की। जांच में पाया गया कि वर्ष 1995 में करोड़ों रुपये की करीब 120 बीघा भूमि को राजस्व अभिलेखों में बिना किसी आदेश के दर्ज कर दिया गया। संबंधित की पत्रावली का रिकॉर्ड राजस्व नहीं मिला है। लेखपाल की रिपोर्ट पर यह मामला एसडीएम कोर्ट में दर्ज किया गया। जिसमें 104 लोगों को नामजद किया गया है। एसडीएम कोर्ट से उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। सोमवार को अधिवक्ताओं के न्यायालय में काम न करने के कारण सुनवाई नहीं हुई। अब इसपर सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। यह कार्रवाई पूर्व एसडीएम प्रीति सिंह के कार्यकाल में हुई थी।