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9 साल की बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

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मुरादाबाद। कांठ के करीब दो साल पुराने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुलजिम पड़ोसी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को बीस साल के सश्रम कठोर कारावास के साथ ही एक लाख पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।  थाना कांठ में एक जून 2019 को पीड़ित बच्ची के पिता ने केस दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया था कि उसकी नौ वर्षीय की बेटी पास की दुकान से सामान खरीदने गई थी। उस वक्त परचून की दुकान का स्वामी विजेंद्र मौजूद था। आरोप लगाया था कि आरोपी समान देने के बहाने पीड़ित को अपने घर में ले गया और उसे बंधक बना कर उसके साथ दुष्कर्म किया थ।
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