मुरादाबाद। सहकारी गन्ना विकास समिति का सदस्य बनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। सदस्यता के लिए भू अभिलेख, खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि की छाया प्रति लगाना अनिवार्य होगा। उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के लिए सहकारी गन्ना विकास समिति का सदस्य बनना जरूरी है। परिक्षेत्र के जो भी कृषक गन्ना समिति की सदस्यता लेने के इच्छुक हैं, वह 30 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद किसान को सदस्यता शुल्क 221 रुपये गन्ना समिति में जमा कराने होंगे। अभिलेखों की जांच के बाद किसान को गन्ना समिति की सदस्यता प्रदान कर कृषक कोड आवंटित किया जाएगा। किसान को आवंटित कृषक कोड स्थायी होगा। इसी कोड पर किसान को चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। भविष्य में किसान कृषक कोड के आधार पर गन्ना आपूर्ति के संबंध में अपना समस्त विवरण ई-गन्ना एप पर देख सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद किसी भी कृषक को समिति की सदस्यता प्रदान नहीं की जाएगी।