मुरादाबाद। चोरी के मामले में अदालत ने मुलजिम सोनू को दोषी करार देते हुए दस माह 21 दिन की सजा सुनाई है जबकि एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सिविल लाइंस के हिमगिरी कॉलोनी निवासी सुशील कुमार शर्मा ने 17 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर से पाइप का बंडल व एल्युमिनियम के दरवाजे चोरी कर लिए थे। इस मामले में पुलिस ने सिविल लाइंस के हरथला सोनकपुर निवासी सोनू को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया था। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम-5 प्रत्यूष गुप्ता की अदालत में चली थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम दोषी को दोषी करार देते हुए दस माह 21 दिन की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो