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Moradabad: चालक की हत्या कर कार लूटने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास, कॉल डिटेल से पकड़े गए थे आरोपी

Fri, 05 Jul 2024 06:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

जिला जज ने कार चालक की हत्या में दोषी दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। यह मामला मई 2019 को कांठ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला जज की अदालत ने पांच साल पुराने कार चालक मुस्तकीम हत्याकांड में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दो मुलजिमों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर ढाई- ढाई लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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आरोपियों ने हत्या करने के बाद लाश कांठ क्षेत्र में जंगल में फेंक दी थी और कार लूट कर भाग गए थे। मुकदमे में एक आरोपी नाबालिग है। जिसकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है, जबकि चौथे आरोपी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उसे बरी कर दिया गया है।

मैनाठेर के फरीदपुर हमीर निवासी असलम ने 21 मई 2019 को कांठ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसके भतीजे मुस्तकीम पुत्र मुस्लिम ने कुछ दिन पहले नई स्विफ्ट कार किराये पर चलाने के लिए ली थी।
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मुस्तकीम के दोस्त नईम ने उसे कलीयर शरीफ जाने के लिए कहा था। नईम के कहने पर मुस्तकीम अपनी कार लेकर कलियर शरीफ गया था, लेकिन उसके बाद से मुस्तकीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब उसकी तलाश करते हुए कांठ आए तो पता चला कि उसकी लाश कांठ के जंगलों में मिली है।

इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में नईम निवासी हिमगिरी काॅलोनी थाना सिविल लाइंस, सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाले नाबालिग आरोपी, इस्लाम, इमरान निवासी अगवानपुर के नाम प्रकाश में आए थे।

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उन्होंने बताया था कि कार लूटने के लिए मुस्तकीम की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कार भी बरामद कर ली गई थी।

आरोपियों में शामिल नाबालिग की फाइल किशोर न्याय बोर्ड को सुनवाई के लिए भेज दी गई थी। जिस पर अभी सुनवाई की जा रही है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

शेष तीन आरोपी नईम, इस्लाम और इमरान की फाइल की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डाॅ. अजय कुमार की अदालत में की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि वादी पक्ष की ओर से बारह गवाह पेश किए गए।

जिन्होंने अपने बयानों में घटना की पुष्टि की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी इमरान के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण उसे मुकदमे से बरी कर दिया और आरोपी इस्लाम, नईम को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।

कॉल डिटेल से पकड़े गए थे आरोपी

दोषी करार दिए गए आरोपी नईम ने मुस्तकीम को कलियर शरीफ जाने के लिए कहा था, लेकिन नईम की मंशा कलियर शरीफ जाने की नहीं थी बल्कि मुस्तकीम की नई स्विफ्ट कार लूटने की थी।

जिसमें वह काफी हद तक सफल भी हो गया था, लेकिन जरा सी गलती ने सारे घटना क्रम को खोल कर रख दिया। जिस फोन से नईम और मुस्तकीम के बीच बात हुई थी। उस फोन की लोकेशन और काॅल डिटेल की जांच की गई तो सभी आरोपियों का भेद खुलता चला गया।और मुकदमे की कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई।

कार को सुनसान जगह पर कर दिया था खड़ा

आरोपियों ने कार को गांव के बाहर ही एक सुनसान जगह पर छिपा दिया था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने सारे राज खोलने शुरू कर दिए और कार भी बरामद करा दी थी।

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