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हत्या के दोषी पिता - पुत्र समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास

सार

मूंढापांडे के सोलह साल पुराने दोहरे हत्याकांड में एडीजे (चार) की अदालत ने फैसला सुनाया।जिसमें कहा गया कि उसके पिता जमुना प्रसाद ने गांव के उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर जंगल बराबर कर करीब ढाई बीघा जमीन खेती योग्य बनाई थी।इस जमीन को वादी के रिश्ते के ताऊ महावीर सिंह अपनी बताते थे।
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मुरादाबाद। मूंढापांडे के सोलह साल पुराने दोहरे हत्याकांड में एडीजे (चार) की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने पिता-पुत्र समेत चार मुलजिमों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मूंढापांडे थानाक्षेत्र के नाजरपुर भारत सिंह गांव निवासी यशपाल ने 8 नवंबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया कि उसके पिता जमुना प्रसाद ने गांव के उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर जंगल बराबर कर करीब ढाई बीघा जमीन खेती योग्य बनाई थी। इस जमीन को वादी के रिश्ते के ताऊ महावीर सिंह अपनी बताते थे। 8 नवंबर की सुबह करीब साढ़े आठ बजे वादी अपने पिता जमुना प्रसाद और भाई गिरिराज को साथ लेकर जमीन जोतने गए थे। तभी महावीर, महेश, ताहर, दिनेश, सियाराम, प्रेमपाल, ईश्वर दयाल, अर्जुन, हरिओम, रतिराम और चंद्रपाल आ गए। जिनके हाथों में लाठी डंडे और हथियार थे। इन लोगों ने आते ही जुताई कर रहे पक्ष पर हमलाकर दिया। शोर मचाने पर हमारे ताऊ बदन सिंह, ओमपाल, छत्रपाल, केदार किशन पाल और बहन जयदेई, बट्टू आ गए। इनको आता देख आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। फायरिंग में जुताई कर रहे पक्ष से गिरिराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ताऊ बदन सिंह की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। परिवार के अन्य लोग घायल हो गए थे।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ शैलेंद्र सचान की अदालत में पेश हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह और दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि मुकदमे के दौरान आरोपी ताहर सिंह, रतिराम, महावीर और चंद्रपाल की मृत्यु हो चुकी है। जबकि गिरीश पाल, महेश, दिनेश, प्रेमपाल, और हरिओम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें दोष मुक्त किया गया। मुकदमे के अन्य आरोपी ईश्वर दयाल, उसके बेटे अर्जुन और भतीजे सियारा को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए। आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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