मुरादाबाद। आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर बीत गई लेकिन ऐसे करदाता आईटीआर यू के तहत अपना आयकर रिटर्न अभी भी भर सकते हैं। पता चला है कि अभी काफी संख्या में करदाता 31 दिसंबर 2023 तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भर सके हैं।
अधिवक्ता गौरव गुप्ता का मानना है कि करदाता कर निर्धारण वर्ष 2021-22 और 2022-23 का भी आयकर रिटर्न आईटीआर यू के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर यू के तहत कोई भी करदाता कर निर्धारण वर्ष खत्म होने के दो साल के अंदर अपना आयकर रिटर्न अपडेट कर सकता है। यदि पुराने आयकर रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो आईटीआर यू भरकर वे अपनी गलती सुधार सकते हैं। यदि कोई करदाता अपने पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न में बदलाव करना चाहता है, अपनी आय बढ़ाकर दिखाना चाहता है, ऐसे करदाता को अपने पिछले रिटर्न में अपनी आय में कमी करना चाहता है तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। आईटीआर यू के तहत रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता है।
मुरादाबाद में बहुत सारे करदाता ऐसे हैं, जिनका टीडीएस कटा हुआ है लेकिन उन्होंने अपना आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक फाइल नहीं किया है। ऐसे करदाताओं को आयकर रिफंड अब नहीं मिलेगा। आयकर रिटर्न भरने से पूर्व करदाता को अपना फॉर्म 26 एस और एआईएस अवश्य चेक कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंक लोन देने के लिए तीन साल के आयकर रिटर्न मांगा जाता है। पिछले तीन साल में कोई आयकर रिटर्न भरने में छूट गया हो तो वह आयकर रिटर्न भर कर अपने पेपर पूरे कर सकता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में पांच लाख से अधिक आय होने पर पांच हजार लेट फीस और कुल कर दायित्व का 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा। कर निर्धारण 2021-22 का आईटीआर यू 31 मार्च 2024 तक ही भरा जा सकता है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 तथा 2023-2024 में पांच लाख से अधिक आय होने पर पांच हजार लेट फीस और कुल कर दायित्व का 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा।