मुरादाबाद। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सात फरवरी को सुनवाई होगी।
सिविल लाइन थाने में एक महिला ने मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम की अदालत में की जा रही है। आरोपी ललित कौशिक के वकील ने बचाव में गवाह पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील की थी। हाईकोर्ट ने मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए बचाव पक्ष को गवाह पेश करने की अनुमति दी है, जिसके अनुपालन में गवाह की सूची अदालत में पेश की गई है। इसी आधार पर अदालत गवाह को तलब करेगी। सोमवार को वकीलों की हड़ताल के कारण मुकदमे में सुनवाई नहीं हो पाई।