फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Moradabad News: गैंगस्टर के दोषी को पांच साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिए गए युवक को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी के खिलाफ मुरादाबाद के अलग अलग थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है।
विज्ञापन






थाना कटघर में 6 जुलाई 2017 को तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें थाना मझोला मिलन विहार निवासी पवन पुत्र महेन्द्र सैनी को आरोपी बनाते हुए कहा था कि आरोपी मझोला क्षेत्र में आकर अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करने के लिए बंद पड़े मकानों और फैक्टरियों में चोरी करके अवैध रूप से धन लाभ प्राप्त करता है।तथा आने जाने वाले लोगों के साथ लूट की घटना को अंजाम देता है। आरोपी के ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज है।जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में की गई।सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने दलीलें दी गईं। आरोपी को अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें