मुरादाबाद। एडीजे-पांच रेशमा चौधरी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी यूसुफ को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। भगतपुर थाने में एसआई अखिलेश प्रधान ने चार अप्रैल 2015 को डिलारी के मासूमपुर निवासी यूसुफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना भोजपुर थाने की पुलिस ने की। केस की सुनवाई एडीजे-पांच रेशमा चौधरी की अदालत में चली। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यूसुफ को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो