मुरादाबाद। निकाय चुनाव में चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए सोमवार से अभियान तेज किया जाएगा। जहां कहीं इसका उल्लंघन पाया जाएगा वहां संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली है।
एड़ीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा लेेना वर्जित है। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं की भी आलोचना पर रोक है। पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या कराना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, मादक द्रव्य बांटना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। प्रशासन की इस पर पैनी नजर रहेगी।
चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडियां टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। इसी तरह किसी भी शासकीय, सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाएंगे और और न ही किसी प्रकार से गंदा करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहन प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। उसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-171-एच के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव शांति व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। जो सोमवार से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच कर स्थिति का जायजा लेगी।
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