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युवक की हत्या में रिश्तेदार और उसके दोस्त को उम्रकैद

सार

उसने दोनों को धमकी दी कि अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वह यहां से चले जाएं। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों मुलजिमों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही दोनों पर बीस - बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विस्तार
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मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में ग्यारह साल पहले पत्नी से छेड़खानी के विरोध में हत्या करने वाले रिश्तेदार और उसके दोस्त को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर बीस- बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने तीन सितंबर 2011 को सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसके मामा क्षेत्र के नई बस्ती हरथला में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। मामा फैक्टरी में काम करते थे। एक सितंबर 2011 को मामा के घर उनका रिश्तेदार अमित उर्फ नाटा निवासी मालेंडी थाना आदर्श नगर जनपद शामली अपने दोस्त सतीश निवासी बड़ौत जिला बागपत को साथ लेकर आया था। आरोप है कि अमित उर्फ नाटा और सतीश ने मामा की पत्नी के साथ छेड़खानी की थी। फैक्टरी कर्मी ने इसका विरोध किया था। उसने दोनों को धमकी दी कि अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वह यहां से चले जाएं। शाम को अमित और सतीश फैक्टरी कर्मी को अपने साथ घूमने के लिए बाहर चले गए। करीब दो घंटे बाद अमित और सतीश तो वापस आ गए, लेकिन फैक्टरी कर्मी नहीं आया। दोनों से फैक्टरी कर्मी के बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने झगड़ा करते हुए कहा कि अब वह वापस नहीं आएगा। इसके बाद दोनों भाग गए।
तीन सितंबर को सिविल लाइंस क्षेत्र में हड्डी मिल के पास एक गड्ढे में फैक्टरी कर्मी का शव मिला था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में चली। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी ने अदालत में आकर अपने रिश्तेदार अमित उर्फ नाटा और उसके दोस्त सतीश खिलाफ बयान अंकित कराए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों मुलजिमों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही दोनों पर बीस - बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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