मुरादाबाद। मादक पदार्थ बेचने के मुलजिम को अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा के साथ साथ उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
संभल के चंदौसी थाने में 12 मई 2016 को उपनिरीक्षक ंजय कुमार सिंह ने मुक़दमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि गश्त के दौरान एक व्यक्ति बदायूं रोड पर तहसील चौक पर गुलाम साबिर निवासी मोहल्ला कुरैशियान को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। इस मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 7 मनीष कुमार प्रथम की अदालत में सुना गया। विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गुलाम साबिर को मादक पदार्थों के विक्रय मे दोषी करार देते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद