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किशोरी के अपहरण में दो दोषियों को पांच- पांच साल की कैद

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मुरादाबाद। किशोरी के अपहरण के मामले में अदालत ने दो मुलजिमों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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छजलैट थाने में एक व्यक्ति ने 21 जनवरी 2012 केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि 19 जनवरी 2012 की सुबह अपने खेत पर काम करने चला गया था। घर में उसकी बेटी अकेली थी। शाम को वापस आया तो बेटी घर में मौजूद नहीं थी। जिसकी काफी तलाश किया। तब गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी शाम करीब चार बजे हरि सिंह, रामप्रकाश निवासी संदलीपुर और लालता निवासी हसुपुरा थाना डिलारी के साथ रोडवेज की बस में अगवानपुर की ओर जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से पुलिस ने आरोपी हरि सिंह की पत्रावली अलग कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) प्रथम योगेंद्र चौहान की अदालत में सुना गया। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक यादव ने अदालत को बताया कि किशोरी ने अपने बयानों मे घटना का समर्थन किया है। आरोपी ही उसे बहला-फुसलाकर ले कर गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रामप्रकाश और लालता को किशोरी के अपहरण का दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल कैद के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद
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