गैंगस्टर एक्ट में अदालत ने दो सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को करार दिया है। प्रत्येक पर साढ़े चार साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पाकबड़ा थाने में 10 अक्तूबर 2009 को एसआई फतेह सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें नागेंद्र निवासी शहजाद नगर खुर्जा, संदीप और उसके भाई कुलदीप निवासी बाबूगढ़ छावनी जनपद हापुड़, विजय निवासी मथुरा, सोनू निवासी बुलंदशहर को गैंगस्टर एक्ट में आरोपी बनाया था। जिस पर आरोप था कि सभी आरोपी अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करते हैं। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर उक्त पांचों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। दोषी करार दिए गए आरोपियों को अदालत ने चार साल छह माह के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।