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नारी निकेतन से संवासिनी की फरारी के मामले में चार होमगार्ड और चौकीदार दोषमुक्त

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मुरादाबाद। नौ साल पहले नारी निकेतन से संवासिनी के फरार होने के मामले में पांचों आरोपियों को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। उस समय तैनात रहे चार होमगार्ड और एक चौकीदार को केस में आरोपी बनाया गया था।
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नागफनी थानाक्षेत्र में डिप्टी गंज स्थित नारी निकेतन से 23 सितंबर 2013 की सुबह संभल से आई एक संवासिनी फरार हो गई थी। जिसका मुकदमा मधुलिका बिष्ट ने दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कहा कि संभल एसडीएम के आदेश पर 21 सितंबर 2013 को लड़की को नारी निकेतन भेजा गया था। वह 23 सितंबर की सुबह करीब 3 बजे फरार हो गई थी। उस समय ड्यूटी पर होमगार्ड बबीता, राजवीरी, यामिनी शर्मा, फराह उर्फ फराना के साथ साथ मेन गेट पर चौकीदार रमेश मौजूद थे। इस मामले में थाना नागफनी पुलिस ने लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद सभी आरोपियों ने अदालत से जमानत प्राप्त की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुकीम अहमद की अदालत में की गई। अदालत में वादी पक्ष द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो सके। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पांचों आरोपियों को दोष मुक्त करने के आदेश पारित किए हैं।
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