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नवेद मियां के खिलाफ मुकदमे में हुई बहस

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रामपुर। पूर्व राज्यमंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अब एक अगस्त को इस मुकदमे की सुनवाई होगी। संभावना है कि इसी दिन मुकदमे में कोर्ट फैसला सुना सकती है।
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खंड विकास अधिकारी स्वार दयाराम ने थाना अजीमनगर में 25 अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उनका आरोप था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ग्राम पंचायत सोनकपुर के मझरा चांद में सोसायटी से नूरी मस्जिद तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का उद्घाटन नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अपने समर्थकों सहित किया। साथ ही उन्होंने सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। जिससे पंचायत चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिसमें नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां जमानत पर चल रहे हैं।
बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में इस मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सहित तीन गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को सजा देने की अपील की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का घटना से कोई संबंध नहीं है और न ही पत्रावली पर उनके खिलाफ कोई सबूत है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक अगस्त की तारीख तय की है। संभावना है कि कोर्ट इस दिन फैसला सुना सकती है।
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