मुरादाबाद। रेल रोको आंदोलन के मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। इस मामले में 26 मार्च फैसला आ सकता है।
आरपीएफ थाने में 10 सितंबर 2018 को मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में की जा रही है। मुकदमे में चरथावल मुजफ्फरनगर क्षेत्र के विधायक पंकज मलिक समेत अन्य कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई को लेकर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के दौरान रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन बाधित किया गया था। मंगलवार को दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में बहस की गई। पंकज मलिक समेत अन्य की ओर से बचाव पक्ष की ओर कहा गया कि यह मुकदमा राजनीतिक कारणों से लगाया गया है तो वही अभियोजन पक्ष ने अदालत से आरोपियों को सजा देने का प्रस्ताव रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुकदमे में आदेश के लिए 26 मार्च लगा दी है।