मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कनक त्रिपाठी ने विल्सोनिया डिग्री कालेज के प्रबंधक आशीष संतराम और गौड़ ग्रेशियस कालोनी के अरविंद गौड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। आशीष संतराम पर आरोप है कि उन्हाेेंने हाईकोर्ट के यथा स्थिति आदेश का उल्लंघन कर एमडीए द्वारा की गई तारबंदी को उखाड़ फेंका। गौड़ ग्रेशियस प्रबंधन पर निर्धारित क्षमता से कम क्षमता का एसटीपी बनाने का आरोप है।
एमडीए अधिकारियों के मुताबिक विल्सोनिया डिग्री कालेज की चारदीवारी में आ रही सीलिंग भूमि एमडीए ने कब्जामुक्त कराई थी। कब्जामुक्त कराई गई भूमि पर प्राधिकरण ने तारबंदी करा दी थी। इसके खिलाफ कालेज प्रबंधन की याचिका पर हाईकोर्ट से यथास्थिति का आदेश दिया था। आरोप है कि कालेज प्रबंधन ने इस तारबंदी को उखड़वा दिया। इस मामले में वीसी कनक त्रिपाठी ने क्षेत्रीय अवर अभियंता को आदेश दिया है कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में विल्सोनिया डिग्री कालेज के प्रबंधक आशीष संतराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
दूसरा मामला कांठ रोड पर गौड़ ग्रेशियस कालोनी विकसित करने वाले बिल्डर अरविंद गौड़ के खिलाफ है। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक गौड़ ग्रेशियस कालोनी में निर्धारित क्षमता से कम क्षमता का एसटीपी बनाया गया है। जिसकी वजह से सीवर का पानी बिना समुचित ट्रीटमेंट के बरसाती नाले में डाला जा रहा है।