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तत्कालीन बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना

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मुरादाबाद।
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सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना नहीं दिए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त ने मुरादाबाद के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मुन्ने अली पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने मुरादाबाद डीएम को वसूली करने का आदेश दिया है। वादी अभिषेक गौड़ ने तत्कालीन बीएसए मुन्ने अली से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सर्व शिक्षा अभियान संबंधी जानकारी मांगी थी। अभिषेक गौड़ बीएसए की सूचना से संतुष्ट नहीं हुए और राज्य सूचना आयुक्त की पीठ में अपील की। मामला वर्ष 2014 का है। आयुक्त ने तत्कालीन बीएसए पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मुरादाबाद डीएम को जुर्माना वसूली के आदेश दिए हैं। तत्कालीन बीएसए वर्तमान में बदायूं जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर तैनात थे। मुरादाबाद के एक विद्यालय में शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई में पिछले कुछ महीनों पहले उन्हें हटाया गया था।
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