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किशोर की हत्या में पांच हत्यारे को उम्रकैद की सजा

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मुरादाबाद।
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संभल के चर्चित कासिम हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एजाज अहमद अंसारी की अदालत ने पांच मुलजिमों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि प्रत्येक पर 13- 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी हत्यारों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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संभल जनपद के पंजू सराय में आठ नवंबर 2006 को कासिम की हत्या कर उसकी लाश तालाब में फेंक दी गई थी। अगले दिन उसका शव तालाब में मिला था। कासिम के भाई सालिम ने इस मामले में नासिर, हाफिज आलम, जावेद, कप्यूम और आसिफ निवासी पंजू सराय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने केस की तफ्तीश कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी। जांच में ये भी बात सामने आई थी कि नासिर और उसके साथी महिलाओं से छेड़खानी करते थे। कासिम इसका विरोध कर रहा था। इसी रंजिश में आरोपियों ने कासिम की हत्या कर दी थी। इस केस की सुनवाई अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश एजाज अंसारी की अदालत में चली। सरकार की ओर एडीजीसी संजीव अग्रवाल ने पक्ष रखा और मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं। अदालत ने पुख्ता सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर पांचों मुलजिमों को हत्या में दोषी करार कर दिया और सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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