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गैंगस्टर के मामले में दो साल का कारावास

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मुरादाबाद। अदालत ने गैंगस्टर के मामले में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अपर जनपद न्यायाधीश पंचम पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत ने दो मामलों में फैसला सुनाया। जीआर पी थाने के एस आई दिनेश द्विवेदी ने चेता उर्फ पिंटू निवासी नेता कालोनी थाना मझोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और जबकि दूसरा थाना कुंदरकी में एसएचओ आत्माराम पाठक ने ने दर्ज कराया था। दोनों ही मामलों की सुनवाई एडीजे पांच पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में चली। जिसमें अदालत में सरकार की ओर से एसपीओ दिनेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों ही आरोपियों को समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया। दोनों ही आरोपियों को दो साल के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है।
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