मुरादाबाद में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और दस हजार का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के पिता ने गलशहीद थाने में 15 अक्तूबर 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें उसने बताया था कि उसकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गलशहीद के असालतपुरा निवासी फहीम ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। घर वापस आने पर पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन में की गई। विशेष लोक अभियोजक अकरम खान और एमपी सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपी फईम को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास के साथ उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।