रतनपुर कलां गांव में दो विद्युत कनेक्शन देने के मामले में फर्जीवाड़ा पाया गया है। आईजीआरएस पर हुई शिकायत की जांच के बाद निगम ने एक संविदा लाइनमैन को बर्खास्त कर दिया हैै। साथ ही एक उपभोक्ता के खिलाफ भी पुलिस में तहरीर दी गई है। लाइनमैन जुनैद ने उपभोक्ता अहमद नबी को 130 मीटर दूरी को 40 मीटर दिखाकर कनेक्शन दिलाया था।
जबकि विद्युत निगम के नियमानुसार उपभोक्ता को खंभे से 45 मीटर की दूरी पर ही कनेक्शन दिया जा सकता है। इससे अधिक दूरी होने पर अलग खंभा लगाया जाता है, जिसका खर्च उपभोक्ता को देना पड़ता है। इस मामले में संविदा लाइनमैन की सेवा समाप्त करने के अलावा उपभोक्ता के घर का विद्युत कनेक्शन काट दिया है। एक अन्य मामले में रतनपुर कलां गांव के उपभोक्ता मोहम्मद अनस के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में तहरीर दी गई है। एक्सईएन की जांच में पाया गया कि उन्हें 38 मीटर की दूरी पर कनेक्शन दिया गया था। उन्होंने मीटर उखाड़कर खंभे से 40 मीटर की दूरी पर लगा लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि कनेक्शन जेई की मिलीभगत से दिए गए थे। जेई संतोष कुमार का कहना है कि उनकी तैनाती के समय यह कनेक्शन दिया गया था। दो संविदा कर्मचारियों ने धोखे से यह काम उनसे करा लिया था। इसके बाद उन कर्मचारियों को हटा दिया गया है और मामला अधिकारियों की जानकारी में है।