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Moradabad News: कारोबारी आईटीसी कॉलम को 30 नवंबर से पहले पूरा भरें

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मुरादाबाद। राज्य कर के अपर आयुक्त ग्रेड -1 कमलेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यापारी (समाधान को छोड़कर) प्रति माह 20 तारीख को जीएसटीआर -3 बी देय और जमा कालम के अनुसार भरते हैं। अयोग्य आईटीसी को घटाते हुए शेष का लाभ व्यापारी लेते हैं।
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जिस आईटीसी का उपभोग व्यापारी नहीं करते हैं, वह अनुपातिक रूप से राज्य को प्रदान किया जाता है। इस कारण व्यापारी 30 नवंबर से पहले जीएसटीआर 2 ए में दिखाई देती है। उसी प्रकार जीएसटीआर -3 बी में भी दिखाई देना चाहिए। कारोबारी आईटीसी कॉलम को 30 नवंबर से पहले पूरा भर दें। पूरा कॉलम दर्शाने से राज्य सरकार को घाटा नहीं होगा। जीएसटी का यह धन दिखाई देने पर ही केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। इस कारण घटाकर कॉलम भरना ठीक नहीं है।
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