मुरादाबाद। मेकअप इंस्टीट्यूट में धर्मांतरण की मुहिम चलाने के आरोप में जेल भेजी गई संचालिका और उसके पति की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो गई।
सिविल लाइंस थाने में 23 जुलाई को तान्या चौधरी ने मेकअप इंस्टीट्यूट की संचालिका सपना उर्फ मनी वर्मा उर्फ रक्षनंदा खान और उसके पति शाहनवाज खान और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसके साथ-साथ अन्य छात्र छात्राएं कांठ रोड स्थित मेकअप इंस्टीट्यूट में मेकअप हेयर ड्रेसिंग समेत अन्य कोर्स कर रहे हैं। जहां कलावा, मंगलसूत्र, तिलक, सिंदूर पर पाबंदी है। जबकि इंस्टीट्यूट में नमाज पढ़ाई जाती है।
इंस्टीट्यूट संचालिका हिंदू छात्राओं पर दबाव बनाती है कि वह मुस्लिम लड़कों के साथ रहें। इसके अलावा तान्या ने आरोप लगाया कि इंस्टीट्यूट में असली प्रोडक्ट में नकली माल भरकर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने पति-पत्नी को जेल भेज दिया था। इस मामले में मंगलवार को आरोपी सपना उर्फ मनी उर्फ रक्षनंदा खान और शाहनवाज खान की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में पेश की गई। डीजीसी नितिन गुप्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद