मुरादाबाद। ईंट भट्ठा मजदूर को अपहरण कर बंधक बनाकर पीटने के मामले में आरोपी भाजपा नेता एवं ब्लाॅक प्रमुख ललित कौशिक की जमानत अर्जी खारिज हो गई।
मूंढापांडे थाने में 25 मार्च को को ईंट भट्ठे पर काम करने वाले ओमप्रकाश ने ब्लाॅक प्रमुख ललित कौशिक, सतीश सिंह, प्रधान पति शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और फैक्टरी में बंधक बनाकर पिटाई की। पुलिस ने उसी दिन सर्किट हाउस से ललित कौशिक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। बुधवार को ललित कौशिक के वकील द्वारा जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार की अदालत में पेश की गई। ललित कौशिक के वकील ने बताया कि जमानत प्रार्थना पत्र में कुछ तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। जिस कारण जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद