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Moradabad News: मतदाता पहचान पत्र के अलावा 14 अन्य विकल्प भी दिखा डाल सकेंगे वोट

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मुरादाबाद। निकाय चुनाव में मतदाता को अपना पहचान पत्र ले जाना जरूरी होगा। मतदाता पहचानपत्र न होने की दशा में निर्वाचक आयोग ने 14 अन्य विकल्प भी दिए हैं। उनमें से कोई भी एक विकल्प ले जाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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अपर जिलाधिकारी वित्त युगराज सिंह ने बताया कि मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर तैनात पीठासीन अधिकारी को पहचानपत्र दिखाने के बाद ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लि. कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचानपत्र दिखाकर मतदाता वोट डाल सकता है।
इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस से फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त दिव्यांग पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य अपने लिए जारी किए गए सरकारी पहचानपत्र को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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एडीएम ने बताया कि उपयुक्त वह दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। लेकिन इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ वोट डालने पहुंचना होगा। साथ ही उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाएगी।
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