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मासूम छात्र की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को दस माह में उम्रकैद

सार

12 वर्षीय छात्र की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने दस माह में उम्रकैद की सजा सुना दी।यह घटना ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र में नौ दिसंबर 2021 को हुई थी।मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम डाक्टर केशव गोयल की अदालत में की गई।
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मुरादाबाद। 12 वर्षीय छात्र की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने दस माह में उम्रकैद की सजा सुना दी। दोषी पर एक लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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यह घटना ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र में नौ दिसंबर 2021 को हुई थी। छठी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के पिता ने केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसका बेटा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वारिश हुसैन उसके पुत्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। छात्र को ले जाते हुए गांव के अन्य लोगों ने देखा है। जिसे काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिला। पुलिस ने बच्चे की तलाश करनी शुरू कर दी। गांव के पास ही गन्ने के खेत में उसका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी वारिश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम डाक्टर केशव गोयल की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा एवं मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपी वारिश के खिलाफ गांव के कई लोगों ने अदालत में आकर अपने बयान अंकित कराए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वारिश को दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस एक लाख तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने वादी को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। तीस हजार रुपये राजकोष में जमा करने के को कहा।
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