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छेड़खानी के दोषियों को दो-दो साल की सजा

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मुरादाबाद।
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सिविल लाइंस के साढ़े तीन साल पुराने किशोरी से छेड़खानी के मामले में एडीजे आठ एमपी सिंह की अदालत ने दो मुलजिमों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। सिविल लाइंस के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने साढ़े तीन साल पहले जमशेद और आरिफ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी। इस केस की सुनवाई एडीजे आठ की अदालत में चली। सरकार की ओर से एडीजीसी एमपी सिंह पक्ष रखा और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमशेद और आरिफ को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को दो-दो साल की कैद और पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि से आठ हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। ब्यूरो
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