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किशोरी से दुष्कर्म में पड़ोसी को बारह साल की सजा

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मुरादाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए बारह साल की कैद और 60 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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कुंदरकी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 10 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें महिला ने बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला का मकान बन रहा था। जिसे पानी के ड्रम की जरूरत थी। उसने पड़ोस में रहने वाले राहुल को ड्रम लेने के लिए भेज दिया। उस समय घर में उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। लड़की को अकेले देख राहुल ने उसे एक कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के शोर मचाने पर घर के बाहर बैठी उसकी मां जब अंदर आई तो उसे देख कर आरोपी भाग गया। इस मामले को पुलिस ने दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम डॉ. केशव गोयल की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा एवं मनोज गुप्ता ने बताया कि बचाव की ओर से तर्क दिया कि आरोपी को गांव की रंजिश के चलते फंसाया गया है। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया गवाहों ने भी घटना की जानकारी अदालत में आकर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी युवक को दुष्कर्म की घटना का दोषी करार देते हुए उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में पचास हजार रुपये दिए जाएं।
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