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महिला से दुष्कर्म में दोषी को दस साल का कठोर कारावास

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मुरादाबाद। संभल के चंदौसी थानाक्षेत्र में पांच साल पहले एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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पीड़ित महिला 21 मई 2017 को केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि वह अपने खेत पर बने ट्यूबवेल पर रात को सोने के लिए गई थी। देर रात करीब एक बजे जब वह गहरी नींद में थी तब गांव का ही होराम आ गया। जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर मेरे पति आ गए, जिन्हें आता देख होराम भाग गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद चार्जशीट अदालत में पेश की थी।
इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम योगेंद्र चौहान की अदालत में की गई। आरोपी ने कोर्ट में अपने बचाव में बताया कि उसे गांव की रंजिश में फंसाया गया है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए एडीजीसी अशोक यादव ने अदालत को बताया कि पीड़ित महिला ने अदालत में उपस्थित होकर अपने बयान अंकित कराए और गवाहों ने भी घटना की पुष्टि की है।
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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी होराम को दुष्कर्म की घटना का दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम का आधा भाग प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिया जाए।
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