मिर्जापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के हनुमान पड़रा तुलसी का पुरा गांव में पांच वर्ष पहले पुरानी रंजिश में मकान की छत पर सो रहे युवक पर तेजाब फेंके जाने के मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज ईसी एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषसिद्ध पाते हुए दो आरोपियों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के हनुुुमान पड़रा तुलसी का पुरा निवासी घुटरू ने 10 जून 2018 को तहरीर देकर बताया कि उनके पुत्र राममूरत से विपक्षी चंद्रभूषण व रविशंकर की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसी रंजिश को लेकर नौ जून की रात एक बजे जब उनका पुत्र राममूरत छत पर सो रहा था तो छत पर आए विपक्षियों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। उसके पुत्र ने दोनों को पहचान लिया। पुत्र के साथ रिश्तेदार ने भी दोनों को पहचान लिया। रात को पुलिस को सूचना दी। पुत्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल मिर्जापुर ले जाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज उनको जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ दुबे ने गवाहों को परीक्षित कराकर साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील सुनकर स्पेशल जज ईसी एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी चंद्रभूषण और रविशंकर को 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया। साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड को पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया।