मिर्जापुर। जिगना थाने में मारपीट व कछवां थाने में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में दर्ज मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
जिगना में मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने का मुकदमा दर्ज था। इस मामले में पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय ने आरोपी हरिशंकर गुप्ता निवासी बड़ी सिहावल को दोषी ठहराते हुए दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कछवां थाने में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। इस मामले में पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी त्रिभुवन सिंह निवासी करधना को दोषी ठहराते हुए 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।