मिर्जापुर। बर्डिहा गांव में आठ साल पहले युवक की गला दबाकर हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने ससुर समेत दो लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बर्डिहा गांव निवासी रोशनी गुप्ता ने 15 फरवरी 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने 2009 में शिवचंद्र गुप्ता के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह से उसके पिता हीरालाल वर्मा सहमत नहीं थे। पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
वह पति के साथ 15 फरवरी 2016 को दर्शन करने गड़बड़ा धाम गई थी। घर लौट रहे थे तो पिता हीरालाल वर्मा और उनके साथ रंजीत सोनी निवासी रतेह साथ छोड़ने आए। हलिया-ड्रमंडगंज मुख्य मार्ग से 20 कदम दूर थे, तभी पिता हीरालाल और रंजित ने मिलकर पति शिवचंद्र की गला दबाकर पानी में डूबोकर हत्या कर दी। भागकर थाने में सूचना दी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी रही। गवाहाें के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने दोषी ठहराते हुए ससुर हरिलाल वर्मा उर्फ हरिशंकर वर्मा निवासी गलरा तथा रंजीत सोनी उर्फ राजा सोनी निवासी रतेह बाजार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।