मिर्जापुर। अहरौरा थाने में एनडीपीएस और जिगना में दर्ज मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए जज ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड लगाया है।
अहरौरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय ने अजय कुमार पटेल निवासी अतरौली कला को दोषी ठहराते हुए छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिगना थाने में मारपीट से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय एफटीसी ने राम प्रताप निवासी रामपुर सकरी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।